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मुंबई मैं स्कूल टीचर को हुई ५ साल की जेल ,किया नाबलिक छात्रों का लैगिक शोषण

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मुंबई मैं स्कूल टीचर को हुई ५ साल की जेल ,किया नाबलिक छात्रों का लैगिक शोषण

School Teacher Get Jail: शिक्षक जिसे हम रक्षक रूप देखते है। वो शिक्षक जो खुद अच्छे और गलत की बाजु बखूभी समझते है। अगर वही रक्षक भक्षक बन जाये त। जिस विश्वास से हम अपने बच्चो को स्कूल भेजते उनके विश्वास रखें वो सच विश्वास के पात्र होते है। हम अपने बच्चो को स्कूल भेजते है उनके भरोसे की वे सुरक्षित है। पर क्या सच मैं स्कूल मैं बचे सुरक्षित होते है। ऐसा ही एक स्कूल मैं बाचो के सुरक्षित का प्रश्न उपस्थित हुआ है जहां पर एक २८ वर्ष शिक्षिकात्रों ने अपनी कक्षा के 12 वर्ष से कम उम्र के तीन छात्रों के यौन उत्पीड़न किया । आरोपी, जो मुंबई के उपनगरीय गोवंडी के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करता था, को अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के के तहत दोषी ठहराया गया । शिकायत के अनुसार, तीनों पीड़ित पांचवीं कक्षा के छात्र थे और आरोपी उनका क्लास टीचर था।
, पीड़ितों ने उन पर “अक्सर उन्हें गलत तरीके से छूने” का आरोप लगाया है।(School Teacher Get Jail)
अदालत ने कहा कि पीड़ितों की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जिसकी पुष्टि अन्य गवाहों ने भी की है।
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने किसी अन्य शिक्षक के कहने पर झूठा फंसाने के अपने बचाव की पुष्टि के लिए कोई भी संभावित सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है।पीड़ितों और अन्य गवाहों की गवाही का ध्यान मैं रखते ही , पीड़ित पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है कि आरोपी ने 12 साल से कम उम्र के पीड़ितों पर POCSO अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित गैर-प्रवेशक यौन हमला किया है।

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