बॉम्बे उच्च न्यायालय(Bombay Highcourt) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह(Parambir Singh) को राहत देने से इनकार कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि परमबीर सिंह को उचित मध्यस्थता से पहले समाधान की तलाश करनी चाहिए। परमबीर सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। परमबीर सिंह ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कानूनी जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
हालांकि, याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। परमबीर सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए ठाकरे सरकार ने चांदीवाल आयोग का गठन किया है। पता चला कि परमबीर सिंह चांदीवाल समिति के समक्ष पेश होने से बच रहे थे। देखना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद परमबीर सिंह क्या भूमिका लेते हैं?
Reported by – Rajesh Soni
Also Read – आयकर टीम के पहुंचने से बढ़ सकती हैं सोनू सूद की मुश्किलें