अमरावती के सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana)और विधायक रवि राणा को अब भी राहत नहीं मिली है. सत्र न्यायालय ने राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
सत्र अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं अदालत ने खार पुलिस स्टेशन से दंपति पर लगे आरोपों पर विस्तृत बयान दर्ज कर सौंपने का आदेश दिया है। इसलिए राणा दंपत्ति को 29 अप्रैल तक हिरासत में रहना होगा। क्या राणा दंपत्ति को जमानत मिल जाएगी? उनकी जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी? अब इस बात पर सबका ध्यान लगा हुआ है।
राणा दंपति को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और विभाजनकारी बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें बांद्रा की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नवनीत राणा और रवि राणा को बांद्रा अदालत द्वारा 14 दिनों की हिरासत में भेजे जाने के बाद राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने सत्र अदालत में जमानत मांगी। रिजवान मर्चेंट ने राणा की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उनका सरकारी वकील प्रदीप घरात ने विरोध किया था। बांद्रा कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने के बाद फिर से सत्र न्यायालय में याचिका दायर करने की क्या आवश्यकता है? यह सवाल पूछकर मैं इस सुनवाई के खिलाफ हूं। प्रदीप घरात ने कोर्ट से कहा। जिसके बाद अदालत ने पुलिस को 29 तारीख तक सविस्तार बयान दाखिल करने का निर्देश दिया ।
Reported By :- Rajesh Soni