NCP के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने ईडी मामले में अगले दो सप्ताह तक गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इस बीच, अदालत ने हसन मुश्रीफ को बंबई सत्र न्यायालय में उचित गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सत्र न्यायालय की विशेष अदालत इस अर्जी पर सुनवाई तत्काल पूरी करे। मामला रद्द करने की याचिका पर सुनवाई फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है।
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