मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस (Police) कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फिलहाल परमबीर के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
परमबीर को गिरफ्तार नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा आज समाप्त हो रही थी। उसके बाद परमबीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस समय सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को तत्काल राहत मिली है।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ रुपये के वसूली मामले में परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया था। गैर-गिरफ्तारी की अवधि आज समाप्त हो जाने के कारण मामले की आज फिर सुनवाई हुई। इसमें परमबीर सिंह को थोड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से बचाते हुए तुरंत जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
सीबीआई ने अदालत से कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को सीबीआई को सौंपती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर लिखित हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अन्य पक्षों को सीबीआई के हलफनामे का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को तय की गई है।
Reported By: Rajesh Soni
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