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सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को दी गिरफ्तारी से राहत

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मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस और सीबीआई (CBI) को परमबीर सिंह को छह दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली के मुताबिक, वह भारत में हैं।

अगर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, तो वे 48 घंटों में सामने आ जाएंगे। पुनीत बाली ने मांग की है कि परमबीर सिंह के मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सिंह के वकील ने कहा है कि अगर सीबीआई द्वारा मामलों की जांच की जाती है, तो वे किसी भी समय सामने आ जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिंह को गिरफ्तारी से राहत देना राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकीलों ने दावा किया कि वह भारत में हैं। और उनके विदेश में होने के दावे झूठे हैं। अगर परमबीर सिंह आगे आते हैं तो, इससे अनिल देशमुख की मुश्किल और बढ़ सकती है।

पुनीत बाली ने अदालत में दावा किया कि परमबीर सिंह अभी भी भारत में है। वह फरार नहीं है। परमबीर सिंह आगे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा आतंकित किया जा रहा है। ऐसा दावा परमबीर सिंह के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। परमबीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने सीबीआई से मामले की जांच की मांग की है। सिंह ने शीर्ष अदालत में अपने वकील द्वारा कहा कि, “अगर मैंने गलत किया है, तो मुझे दंडित किया जाना चाहिए।”

परमबीर सिंह द्वारा भेजे गए पत्र को वापस लेने को कहा गया और गृह मंत्री को शांत रहने को कहा गया। परमबीर सिंह के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है।

Reported By: Rajesh Soni

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