कैंसर के नकली दवा सप्लाई करने के आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया विशेष जज शेलेंद्र मलिक ने यह फैसला सुनाया हैं कोर्ट ने तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा की नकली दवाओं के खतरे को किसी भी मायने में हत्या या आंतकवाद जैसे अपराध से कम गंभीर नहीं मन जा सकता हैं इस मामले में आरोपी को नवंबर में गिरफ्तार किया गया था उस पर बांग्लादेशी कंपनी की नकली दवा सप्लाई करने का आरोप हैं
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