महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने कोरोना (Corona) की स्थिति के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) जैसे कर्फ्यू (Curfew) को राज्यभर में 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब सरकार ने 1 जून, 2021 सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र (Maharashtra) में 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू था।
नए नियमों के अनुसार, अब महाराष्ट्र (Maharashtra) में किसी भी मार्ग से प्रवेश करने के लिए RTPCR की 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगी। पहले यह नियम देश में कोरोना (Corona) के संवेदनशील इलाकों पर लागू था। लेकिन अब पूरे देश से महाराष्ट्र (Maharashtra) में प्रवेश करने वाले लोगों पर लागू कर दिया गया है।
उद्धव सरकार के कड़े प्रतिबंधों के कारण कोरोना (Corona) वायरस के नए मामलों में कमी जरूर आई है। लेकिन अब तक कोरोना (Corona) का खतरा टला नहीं है। हम आपको बताते कि, 1 जून तक जारी लॉकडाउन में क्या चालू रहेगा और क्या बंद?
1-महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति को कोरोना की नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट दिखानी होगा। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 48 घंटों के भीतर की होनी चाहिए।
2-कार्गों की गाड़ियों में सिर्फ दो लोगों को अनुमति होगी। जिसमें ड्राइवर और हेल्पर शामिल है। अगर कार्गों महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं तो, इन्हें भी 48 घंटों के भीतर की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस रिपोर्ट की मान्यता 7 दिन की होगी।
3-बाजारों में गर्दी बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन बाजार बंद करने का फैसला ले सकता है।
4-दूध की सप्लाई और दूध की दुकानों को खोलने पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। हालांकि दुकानों पर दूध बेचने की अनुमति स्थानीय प्रशासन देगा।
5-एयरपोर्ट और बंदरगाह में काम करने वालों को मेट्रो, मोनो और लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति
6-स्थानीय डीएमए और एसडीएमए को सूचित करने के साथ आम तौरपर या खास क्षेत्रों में आगे प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकते हैं। इस तरह के प्रतिबंध लागू करने से पहले कम से कम 48 घंटों का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा।
आपको बता दें कि, पहले सरकार द्वारा जारी लागू किये गए सारे नियम भी 1 जून तक लगाए गए लॉकडाउन में जारी रहेंगे।
Report by : Rajesh Soni