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परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को रोकने के लिए खटखटाया बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा

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परमबीर सिंह की याचिका को SC ने किया खारिज, अब BC से उम्मीद

मुम्बई (Mumbai) पुलिस (Police) के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार की ओर से खुद पर हुई कार्रवाई पर रोक की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि, वह महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार को आदेश दे कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने सीबीआई को आदेश देने की मांग की है कि प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश की जांच की जाए। पूर्व आयुक्त ने बताया कि, ‘सीबीआई की प्राथमिक जांच को रोकने की साजिश की गई थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

बता दें कि, परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में विवादित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की सांठगांठ का आरोप लगाया था। वहीं सिंह ने देशमुख पर वाझे की मदद से मुम्बई में हर महीने 100 करोड़ रुपयों की अवैध वसूली का रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया था। हालांकि शिवसेना ने परमबीर सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह बात उन्होंने पद पर रहते हुए क्यों नहीं बताई ?

परमबीर सिंह के आरोपों के बाद कोर्ट ने सीबीआई को देशमुख के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद गृहमंत्री का पद एनसीपी के दिलीप वलसे पाटिल को सौंपा गया।

Report by : Rajesh Soni

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