कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विदेश से भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अब सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
उसके बाद आठवें दिन यात्रियों की आरटीपीआर की जांच की जाएगी। यात्रियों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मिलने के बाद ही एयरपोर्ट परिसर से बाहर जाने की इजाजत होगी। ये आदेश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन्स-
-जिन यात्रियों का कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव होगी, उन्हें सात दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
— इसके बाद आठवें दिन यात्रियों की आरटीपीआर जांच की जाएगी।
– पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अनुक्रमण के लिए इंसाकोग प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
– पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा।
– इसके बाद राज्यों को इन यात्रियों के संपर्क का पता लगाना होगा। हालांकि, नेगेटिव यात्रियों को अगले 7 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी।
कोरोना के उच्च प्रसार वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों को कोविड परीक्षण के लिए नमूने देने होंगे। इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। वहीं यात्रियों को विमान में यात्रा के लिए भी इंतजार करना होगा।
सभी यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में जानकारी देनी होगी, जिसमें यात्रा के अंतिम 14 दिनों का विवरण भी शामिल होगा। यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
Reported By – Rajesh Soni
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