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बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को घर-घर टीकाकरण अभियान चलाने का दिया आदेश

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पति के पैसे का हक़दार केवल पहेली पत्नी, दूसरी नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने केंद्र की मोदी सरकार को डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने का आदेश दिया है। इसके लिए शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को केरल और जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहें घर-घर टीकाकरण अभियान पर गौर फरमाने को कहा और अपनी मौजूद नीतियों पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। लेकिन केंद्र की मौजूदा नीति के अनुसार घर-घर टीका लगाना संभव नहीं है।

मुख्य जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी इस कुलकर्णी की बेंच ने कहा कि, ‘उसे यह समझ नहीं आ रहा कि केंद्र को घर -घर जाकर टीका लगाने में क्या समस्या है? जबकि केरल और जम्मू-कश्मीर जैसे प्रदेश पहले ही इस तरह का अभियान चला रहे हैं।

कोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक सवाल उठाते हुए पूछा था कि एक वरिष्ठ नेता के घर जाकर कैसे टीका लगाया गया? वहीं बीएमसी की ओर से पेश वकील अनिल सखारे ने कहा कि, महानगर पालिका ने टीका नहीं लगाया।’

कोर्ट ने पूछा कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार घर-घर जाकर टीका लगाना संभव नहीं है। वहीं केरल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य घर-घर जाकर टीका लगाने का अभियान चला रही है। हाई कोर्ट ने भी कहा कि, ‘कोरोना (Corona)  के दौरान बीएमसी के अच्छे काम से सब खुश है। फिर भी बीएमसी घर-घर जाकर टीकाकरण करने से क्यों घबरा रही है?

इस पर महानगर पालिका के वकील सखारे ने केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि, ‘महानगर पालिका घर-घर जाकर टीका लगाने का अभियान चलाना चाहता है। इसको लेकर बीएमसी ने केंद्र से दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया था।

Report by : Rajesh Soni

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