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लोकल ट्रेन से घायल होने पर देना होगा मुआवजा!, बॉम्बे HC ने दिए रेलवे को आदेश

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लोकल ट्रेनों (Local Train) को मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है। मुम्बईकरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाने में लोकल ट्रेन अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अक्सर काम पर पहुंचने की घाई में आम मुम्बईकर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं ऐसी दुर्घटनाओं में कई बार लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तो कई बार इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में उसपर निर्भर परिवार या खुद उस व्यक्ति पर बोझ आ जाता है। अब दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि इस तरह के दुर्घटनाग्रस्तों को रेलवे की तरफ से मुआवजा मिलेगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश करते समय यात्री गिरकर घायल हो जाते हैं। तो यह अप्रिय घटना के दायरे में आएगा। और रेलवे को इसकेलिए भुगतान करना होगा।

बता दें कि जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने पश्चिम रेलवे को एक 75 वर्षीय व्यक्ति को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। उस बुजुर्ग को भीड़-भाड़ वाली ट्रेंन से गिरकर पैर में चोट लगी थी। 12 अप्रैल के आदेश के प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

इसमें पश्चिम रेलवे ने तर्क दिया कि मामला रेलवे अधिनियम धारा 124(ए) के प्रावधानों के तहत नहीं आता है। जिसमें कहा गया है कि अप्रिय घटनाओं के मामलों में मुआवजे का भुगतान करना होगा। रेलवे ने दावा किया कि याचिकाकर्ता नितिन हुंडीवाला ने चलती ट्रेंन में चढ़ने की कोशिश की थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस डांगरे ने रेलवे के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया । और कहा कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 124(ए) के अनुसार ‘अप्रिय घटना’ की स्थिति के अंतर्गत आता है। कोर्ट द्वारा आर्डर में कह गया कि यदि दैनिक कार्यों में एक यात्री भीड़-भाड़ वाली ट्रेन में प्रवेश करने के प्रयास करता है। और अन्य यात्रियों द्वारा धक्का देने पर गिर जाता है।तो कोई कारण नही है कि ऐसी घटना किसी अप्रिय घटना के दायरे में नहीं आ सकती।

Reported By :- Rajesh Soni

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