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बिना पहचान पत्र के भी लग सकता है कोरोना का टीका

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आपके पास अगर वैक्सीन (Vaccine) लगवाने के लिए निर्धारित 7 पहचान पत्र में से एक भी नहीं है,तो भी आप टीका लगवा सकते है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। लेकिन इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार से जानना चाहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास टीकाकरण के लिए पहचान पत्रों में से एक भी नहीं है। तो वे केंद्र की एसओपी के बारे में ऐसे लोगों को बताने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी ने केंद्र से यह भी बताने को कहा कि जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। जिनका कोई कानूनी अभिभावक नहीं है, उनके टीकाकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि ऐसे लोग ही टीका लगवाने के लिए सोच-समझकर रजामंदी देने की स्थिति में नहीं होते। पीठ टीके तक नागरिकों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने, कोविन पोर्टल के काम करने के तरीके में सुधार के साथ और भी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ताओं ने पीठ को सूचित किया है की, सरकार ने कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीयन के 7 मान्यता मिली पहचान-पत्र निर्धारित किए हैं। इनमें आधार कार्ड एवं पैन कार्ड शामिल हैं। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एसओपी जारी की है, जिनके पास इनमें से कोई भी पहचान-पत्र नहीं है। एवं ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने की जिम्मेदारी और टीकाकरण सुनिश्चित करने का जिम्मा राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को दिया गया है।

लेकिन, एसओपी की जानकारी सभी व्यक्ति को नहीं है। इस पर पीठ ने कहा है कि, टीके को लेकर जागरूकता सरकार को और बढ़ानी चाहिए। साथ ही, विभिन्न एसओपी के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए।

Report by : Aarti Verma

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