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बैंक बंद होने पर भी खाताधारकों को मिलेंगे 90 दिनों के भीतर पैसा, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके तहत बैंक बंद होने के 90 दिनों के भीतर दिवालिया हो गए बैंक को खाताधारकों को भुगतान करना अनिवार्य होगा। जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद दी।

इसके लिए मोदी सरकार ने मोदी सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज की बैठक में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से बीमा सीमा बढ़ेगी और 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारकों को कवर मिलेगा।यह फैसला देश के सभी बैंकों पर लागू होगा।

Reported by – Rajesh Soni

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