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Christmas Guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस मानाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया

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Maharashtra govt issues Covid guidelines for Christmas celebrations

इस साल क्रिसमस और नए साल का जश्न कोरोना के चलते फीका रहेगा। महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने 22 दिसम्बर से 5 जनवरी तक पहले ही नाइट कर्फ्यू का एलान कर रखा है। अब सरकार ने क्रिसमस के लिये बाकायदा गाइडलाइन (Christmas Guidelines) भी जारी कर दी है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने जनता से इस साल क्रिसमस (Christmas) को साधारण तरीके मनाने की अपील की है। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की भी गुजारिश की है।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री के मुताबिक क्रिसमस (Christmas) के मौके पर सैकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस की प्रार्थना के लिए चर्च में इकट्ठा होते हैं। इससे कोरोना संक्रमण में वृद्धि का अंदेशा है। इसीलिए इस बार चर्च में क्रिसमस के लिए सिर्फ 50 लोगों की उपस्थिति की ही इजाजत दी गई है। साथ ही चर्च को यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रार्थना के समय कोई भीड़ न हो और प्रार्थना शुरू होने से पहले चर्च में सेनेटाइज की व्यवस्था की जानी चाहिए और लोगों को यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे भी मास्क पहनें और सैनिटाइजर का उपयोग करें।

क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रभु यीशु के जीवन के दृश्य और क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं। इसे देखने के लिए काफी लोग आते हैं। इसलिए उस स्थान पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना आवश्यक है। क्रिसमस पर चर्च में अधिकतम 10 गायक ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही सभी को अलग-अलग माइक देना होगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जितना हो सके घर से बाहर जाने से बचना चाहिए, उन्हें घर पर ही त्योहार मनाना चाहिए। पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में नियमों और शर्तों का सख्त पालन करना जरूरी होगा। एहतियातन 25 दिसंबर को होने वाली प्रार्थना आधी रात को नहीं बल्कि शाम 7 बजे या उससे पहले ही कर लें।

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