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अब कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पड़ेगा महंगा, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

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महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार से 14 अप्रैल तक बढ़ाया लाकडाउन,नए निर्देश जारी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra) की महाविकास आघाडी सरकार हरकत में आ गई है। इसी वजह सरकार ने कोरोना की स्थिति को कंट्रोल में लेने के लिए नई गाइड लाइंस जारी की है ।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माने को 200 से बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। वहीं रोड पर थूंकने वालों से 1000 हजार रुपयों का दंड वसूला जाएगा।

राज्य में 28 मार्च की रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 लोगों के एक साथ घूमने पर सख्त प्रतिबंध होगा। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उन पर पेंडेमिक एक्ट के तहत 1 हजार रुपयों की फाइन वसूली जाएगी। वहीं महाराष्ट्र (Maharashtra) में मॉल, रेस्टोरेंट, बीच और गार्डन भी रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थलों को रात 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 और शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।

इसके अलावा राज्य में कार्यालयों में सरकार की नई गाइड लाइंस के मुताबिक, अब सभी आफिस को 50 परसेंट स्टाफ के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसके अलावा सभी सिंगल स्क्रिन और मल्टीप्लेक्स, मॉल्स,रेस्टोरंट,ऑडीटोरियम रात 8 से सुबह 7 तक बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट से पार्सल की सुविधा रात 11 बजे तक जारी रहेगी। राज्य में पूरे तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

Report by: Rajesh Soni

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