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मिशन अनलॉक: जानिए 15 अगस्त से महाराष्ट्र में क्या शुरू-क्या बंद

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महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत राज्य भर में अनलॉक (Unlock) की शुरुआत कर दी है। सरकार द्वारा अनलॉक को लेकर जारी किये गए नए दिशानिर्देश 15 अगस्त से राज्य भर के 25 ज़िलों में लागू होंगे। सरकार ने लोकल ट्रेन समेत कई चीजों में छूट दी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कल से राज्य में क्या शुरू और क्या बंद रहेगा?

मुम्बई लोकल-

कल से मुम्बई की लाइफ लाइन कही जाने वाली यानी लोकल ट्रेन आम आदमी के लिए शुरू होने जा रही है। हालांकि लोकल में यात्रा करने की अनुमति वैक्सीन की दो डोज लगाने वाले लोगों को ही मिलेगा। जिसको लेकर सरकार ने ई-पास की व्यवस्था भी की है।

शॉपिंग मॉल-

कल से मुम्बई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉल शुरू होने जा रहे हैं।हालांकि मॉल में भी एंट्री सिर्फ वैक्सीन की दो डोज लगाने वालों को ही मिलेगी।

होटल, रेस्टोरेंट और बार-

कल से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और बार शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन होटल और रेस्टोरेंट को सिर्फ रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिकों को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

दुकानें-

उद्धव सरकार ने दुकानों को भी 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि मालिक और स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया है।

शादी-

सरकार ने शादी को लेकर भी राहत दी है। अब खुले मैदान में होने वाली शादियों में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं हॉल के अंदर होने वाली शादियों में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा दंड भी वसूला जाएगा।

जिम, योगा, स्पा और सलून-

मुम्बई और राज्य के कई हिस्सों में जिम, योगा, स्पा और सलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

दफ्तर:

राज्य सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं इंडस्ट्री और कारखाने में भी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ लेबर को अनुमति दी गई है। लेकिन मजदूरों का भी वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है।

सिनेमा हॉल, थिएटर और मंदिर बंद-

अब तक राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, थिएटर और मंदिर को खोलने का निर्णय नहीं लिया है। जिससे विपक्ष नाराज है।

यात्रा-

महाराष्ट्र में लोगों को प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की दो डोज लेना जरूरी है। वहीं 72 घंटों के अंदर की नेगेटिव RT-PCR भी राज्य में प्रवेश करते वक़्त दिखाना अनिवार्य होगा।

Report by : Rajesh Soni

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