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मोदी सरकार ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को नागरिकता देने की शुरुआत की

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मोदी (Modi) सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। होम मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वास्ता रखने वाले उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।

होम मिनिस्ट्री ने देश की नागरिकता कानून-1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत इन निर्देश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। जिसके मुताबिक इन गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का फैसला लिया गया है।

होम मिनिस्ट्री ने कहा कि, ‘शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन प्रदेश के सचिव या जिले के कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा कलेक्टर या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे। जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी होंगी। इसकी एक कॉपी 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी।

आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने 2019 में अमल आये नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) के तहत अभी नियम-कायदे तय नहीं हैं। इन कानून का देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध हुआ था। अब केंद्र सरकार ने 28 मई को इससे संबंधित आवेदन आमंत्रित किया है।

Report by : Rajesh soni

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