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नवी मुंबई पुलिस ने महिला से हुई बलात्कार,छेड़छाड़ , आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज

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नवी मुंबई पुलिस ने महिला से हुई बलात्कार,छेड़छाड़ , आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज

Rape Cases Navi Mumbai: अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नवी मुंबई पुलिस ने शहर में 42 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार और छेड़छाड़ करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में से एक ने शहर के कलंबोली इलाके की रहने वाली महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया।

कलंबोली पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और आरोपी ने उससे शादी करने और उसके बच्चों की देखभाल करने का वादा करके बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया।

अधिकारी ने महिला की शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने बाद में महिला को उसकी जाति के बारे में गाली दी, उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी बेटी को देह व्यापार में धकेल दिया।

उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

कथित तौर पर, महिला ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उन्होंने दो लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

एक अन्य मामले में, पुलिस ने कथित तौर पर देह व्यापार चलाने के आरोप में ठाणे जिले से एक 40 वर्षीय महिला कव्वाली गायिका को गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 26 फरवरी को मीरा भयंदर-वसई विरार पुलिस की एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की छापेमारी के बाद आरोपी रोशनी बब्लू शेख को गिरफ्तार किया गया था।

एमबीवीवी पुलिस के आयुक्त ने बताया कि आरोपी मुंबई के पश्चिमी उपनगरों जैसे सांताक्रूज़, अंधेरी, दहिसर, बोरीवली और अन्य में रैकेट संचालित करता था। उन्होंने कहा कि कई शिकायतें मिलने के बाद, उन्होंने जाल बिछाया और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया।

“आरोपी महिला, एक कव्वाली गायिका, मुंबई के सांताक्रूज़, अंधेरी, दहिसर, बोरीवली और अन्य इलाकों में देह व्यापार का संचालन करती थी। जब पुलिस को इसके बारे में शिकायत मिली, तो उन्होंने मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध सड़क किनारे भोजनालय में जाल बिछाया। उ

वरिष्ठ निरीक्षक ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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