अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ उनके बयान भारत को 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी को लेकर यूपी में गुनाह दर्ज किया गया है। वकील विकास तिवारी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एसीजेएम III की अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।
विकास तिवारी ने अधिवक्ता अवधेश तिवारी और अवनीश चतुर्वेदी के जरिए कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे शिकायतकर्ता ने विभिन्न अखबारों, चैनलों और सोशल मीडिया पर देखा और सुना था कि कंगना ने 1947 में मिली आजादी को भीख बताया था। कंगना ने यह भी कहा कि भारत को सच्ची आजादी 2014 में मिली थी। ऐसा बयान देकर वकील ने कंगना पर आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का अपमान करने का आरोप लगाया है।
कंगना ने समाज में तहलका मचा दिया है। देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव से देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। इसके अलावा 16 नवंबर 2021 को उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान कर देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। कंगना के बयान से शिकायतकर्ताओं और गवाहों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मांग की गई कि आरोपी को समन जारी कर सजा दी जाए।
Reported By: Rajesh Soni