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खाने में कर रहे थे हेराफेरी! मामले में खुद फर्म मालिक, नवी मुंबई पुलिस कर रहे है घटना की जांच

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Navi Mumbai Incident: नई दिल्ली स्थित एक कंपनी के मालिक और उसके नवी मुंबई कार्यालय प्रबंधक के खिलाफ कुछ लोकप्रिय ब्रांडों सहित खाद्य पदार्थों से छेड़छाड़ करने और फिर उन्हें बाजार में बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तुर्भे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने 9 और 10 फरवरी को महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के तुर्भे में कंपनी के परिसर में छापेमारी की और 24.52 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉक को जब्त कर लिया।

पुलिस ने एफआईआर के हवाले से कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर बैच नंबर, निर्माण और समाप्ति तिथियों और खाद्य उत्पादों की पोषण संबंधी जानकारी और सामग्री प्रदर्शित करने वाले लेबल के साथ छेड़छाड़ की और फिर उन्हें बाजार में बेच दिया। एफडीए अधिकारियों की एक शिकायत के आधार पर, तुर्भे पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भोजन से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया, जिसमें 272 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट) और 273 (हानिकारक भोजन की बिक्री) शामिल है। या पीना) और FDA विनियम।

पुलिस ने बुधवार को कहा कि एक अन्य मामले में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में हेडलोड श्रमिकों की ‘मथाडी’ साइट पर विवाद के बाद छह लोगों ने एक 30 वर्षीय श्रमिक ठेकेदार की कथित तौर पर हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को नेरुल इलाके के सेक्टर 10 में हुई, जिसमें मृतक की पत्नी को भी चोटें आईं।

मृतक और एक आरोपी, जो एक ही व्यवसाय में थे, उनके बीच जेल में साथ रहने के दौरान दोस्ती हो गई थी। हालांकि, बाद में नेरुल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी मुंबई के मानखुर्द इलाके में हेडलोड श्रमिकों की एक मथाडी साइट पर उनके बीच विवाद पैदा हो गया।

यह विवाद 9 फरवरी को तब बढ़ गया, जब ठेकेदार और उसकी पत्नी को नवी मुंबई में एक झील के पास व्यक्तियों के एक समूह ने धमकी दी।अधिकारी ने कहा, मंगलवार को आरोपी व्यक्ति ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर ठेकेदार और उसकी पत्नी को उस समय रोक लिया जब वे अपने बच्चे के साथ घर लौट रहे थे।

हमलावरों ने कथित तौर पर दंपति पर लोहे की छड़ों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं और अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक की पत्नी की शिकायत के बाद, नेरुल पुलिस ने मंगलवार रात छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास), और शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

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