महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर (Loudspekar)को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी विवाद चल रहा है। प्रदेश में जमकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तीन मई तक मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद चार मई को मनसे ने भी लाउडस्पीकर हटाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन किया था।
पुलिस ने इस मामले में कई मनसैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बीच यह विवाद अब कर्नाटक तक पहुंच गया है।
कर्नाटक सरकार ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए प्रतिबंधों के अनुसार, राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।यदि आपको किसी विशेष आयोजन के लिए रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर की आवश्यकता है, तो आपको अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में कर्नाटक सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं।
कर्नाटक सरकार ने भोंगों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम और कम्युनिटी हॉल को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।अन्यत्र लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि आप रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर का स्तर नियंत्रण में रखा जाए।राज्य सरकार ने भी इसी फैसले का हवाला दिया है।
Reported By :- Rajesh Soni
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