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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके परिवार को मिली बॉम्बे HC से राहत

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मुंबई (Mumbai) हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक, उनके बेटे विहांग और पूर्वेश और रिश्तेदार योगेश चंदेगला को 23 अगस्त तक अस्थायी राहत दी है। कोर्ट सरनाइक परिवार द्वारा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित टॉप सिक्योरिटीज मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। याचिका पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
मौजूदा व्यस्त कार्यक्रम में इस पर सुनवाई होना संभव नहीं है। एस.एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जमादार की पीठ ने सफाई दी। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगर मामले में जांच एजेंसी द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, तो चारों याचिकाकर्ता उनका पूरा सहयोग करेंगे।

डेवलपर योगेश देशमुख को इस साल अप्रैल में एनएसईएल (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) मामले में गिरफ्तार किया गया था।यह मामला करीब 5,500 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले से जुड़ा है।
भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि देशमुख प्रताप सरनाइक के करीबी थे और ईडी अब उनकी तलाश में है।

सरनाइक के विहंग समूह पर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी आस्था समूह से एनएसईएल में 250 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। विहंग और आस्था समूह ने संयुक्त रूप से विहंग हाउसिंग प्रोजेक्ट नामक एक परियोजना शुरू की। और डेवलपर देशमुख की मदद से उन्होंने टिटवाला में कई जमीनें खरीदीं। कुछ जमीन खरीदते समय किसानों के साथ धोखा हुआ।

शुरुआत में 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। जिसमें सिर्फ एक करोड़ किसानों को दिया गया। यह बताया गया कि सरनाइक ने 12 करोड़ रुपये और शेष 9 करोड़ रुपये देशमुख के खाते में डाल दिए।

2014 में ईडी ने टिटवाला में भूखंड को जब्त कर लिया था और प्राधिकरण से भूखंड को जब्त करने की पुष्टि की थी। साथ ही इस जगह का कोई लेन-देन न हो, इसलिए ईडी ने स्थानीय राजस्व प्राधिकरण को जब्ती की जानकारी दी थी।

हालांकि, जनवरी में सरनाइक की मदद से पता चला कि डेवलपर देशमुख ने ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन को बिक्री के लिए हटा दिया था और ईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। इससे पहले ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रताप सरनाइक और उनके बेटे से पूछताछ की थी।सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी सुरक्षा फर्म टॉप्स ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रताप सरनाइक, विहांग और योगेश को जमानत दे दी है।

Reported By – Rajesh Soni

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