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फ़ोन टैपिंग मामले में IPS रश्मि शुक्ला को कोर्ट से लगा झटका

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मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा राज्य में एक हाई-प्रोफाइल फोन टैपिंग मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ाना तय है। हालांकि, मुंबई उच्च न्यायालय ने आज मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि अगर शुक्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी है, तो उन्हें सात दिन का नोटिस दिया जाए।

शुक्ला ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर चल रही कानूनी कार्यवाही और गिरफ्तारी की संभावना का हवाला देते हुए मामले को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए और कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए।

लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है. रश्मि शुक्ला का बचाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार शुक्ला पर आरोप लगाकर महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य सचिव को बचाने की कोशिश कर रही है, साथ ही कहा कि महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई रश्मि शुक्ला पर दबाव बनाने की है। ऐसा स्पष्टीकरण उनके वकील ने दिया है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि प्रदेश में पुलिस तबादलों और नियुक्तियों की गोपनीय जानकारी कथित रूप से लीक करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में शुक्ला का नाम आरोपी के रूप में नहीं था।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने अदालत से कहा कि हालांकि शुक्ला का नाम आरोपी के रूप में नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ जांच जारी रखनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं। जांच में शुक्ला द्वारा आदेशित तीन पेन ड्राइव भी शामिल थे जिनमें जांच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी।

मुंबई साइबर क्राइम डिवीजन द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक कॉल इंटरसेप्ट को कथित रूप से इंटरसेप्ट करने और कुछ गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के लिए मामला दर्ज करने के बाद शुक्ला मुंबई उच्च न्यायालय पहुंचे थे। जबकि रश्मि राज्य के खुफिया विभाग की प्रमुख थीं।

Reported By: Rajesh Soni

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