महाराष्ट्र (Maharashtra) में महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों की आज पूरे तरीके से पोल खुल गई। प्रदेश की इस घटना के बारे में जसुनकर आप अपने आपको सभ्य और प्रगतिशील समाज का हिस्सा मानने में लज्जित महसूस करेंगे। भले ही हम आज 21 वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) की इस घटना के बारे में जानकारी आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। इस महिला विरोधी घटना के बारे में सुनकर आपके अंदर भी बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा होगा।
दरअसल, महाराष्ट्र (Maharashtra) के अकोला जिले में तलाक के बाद दूसरी शादी करने की एक 35 वर्षीय महिला को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसके समुदाय की एक ‘जाति पंचायत’ ने महिला को थूक चाटने का तालिबानी फरमान सुनाया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, ‘ जाति पंचायत ने महिला पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इस बहादुर और निडर महिला ने पंचायत के अत्याचार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया यह घटना पिछले महीने की है।
महिला के अनाधिकारिक ग्राम परिषद के खिलाफ कम्पलेंट दर्ज कराने के बाद यह घटना लाइमलाइट में आया। अधिकारी ने बताया कि, ‘जलगांव की महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पंचायत के 10 सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र सामाजिक वहिष्कार से संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा 5 और 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि एफआईआर गुरुवार शाम जलगांव के चोपड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। इसके बाद मामले को अकोला के पिंजर ठाणे में ट्रांसफर कर दी गई, जहां यह घटना घटित हुई।
अधिकारी ने आगे बताया कि, ‘कम्पलेंट के मुताबिक, घटना 9 अप्रैल को अकोला के वडग़ांव में हुई। जहां महिला की दूसरी शादी को लेकर जाति पंचायत बुलाई गई थी। महिला का नाता ‘नाथ जोगी’ समुदाय से है। और उसके समुदाय की ‘जाति पंचायत’ दूसरी शादी स्वीकार नहीं करती है।
अधिकारी ने बताया कि, महिला ने 2015 में तलाक के बाद साल 2019 में दूसरी शादी की थी। उसकी पहली शादी साल 2011 में हुई थी। जाति पंचायत ने महिला की दूसरी को लेकर पंचायत बुलाई थी। और उसकी बहन तथा अन्य रिश्तेदारों के सामने फैसला सुनाया। पंचायत द्वारा फैसला सुनाते वक़्त पीड़ित महिला वहां उपस्थित नहीं थी।
उन्होंने बताया कि फैसले के अनुसार, ‘जाति पंचायत के सदस्यों ने केले के एक पत्ते पर थूकते और पीड़िता सजा की तौरपर उसे चाटती। इसके अलावा पंचायत ने महिला के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अधिकारी ने बताया कि, ‘इन शिकायतों को पूरा करने के बाद महिला अपने समुदाय में लौट सकती है।
Report by : Rajesh Soni
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